सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने के अपने पिछले निर्णय के विरूद्ध दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। समीक्षा याचिका पर विचार करने के बाद, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है।
अपने पिछले आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि ऑर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट-ओ. सी. सी. आर. पी. और हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे तीसरे पक्ष के संगठनों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों में भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड-सेबी से जांच स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।
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