सर्वोच्च न्यायालय ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि – शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामलें में, शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए इलाहबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम स्थगन की अवधि बढा दी है। यह निरीक्षण अदालत द्वारा नियुक्त कमिश्नर द्वारा किया जाना है।
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने इलाहबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समीति की अपील पर यह निर्णय लिया।
इलाहबाद उच्च न्यायालय ने इस विवाद से जुडे मामले मथुरा न्यायालय से इलाहबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करवा दिया था और शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए एक कमीश्नर की नियुक्ति की अनुमति दी थी।
पिछले वर्ष 16 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर स्थगन जारी किया था जिसमें हिन्दू भक्तों ने निरीक्षण की याचिका लगाई थी। अब इस स्थगन को बढा दिया गया है और मुकदमें की कार्रवाही भी इलाहबाद उच्च न्यायालय में जारी रखी जा सकती है।
इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षो को याचिका और अपने पक्ष से जुडे फैसले दाखिल करने को कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि इलाहबाद उच्च न्यायालय सभी मुकदमों को इस प्रकार समेकित करे जिससे दोनो पक्षो को फायदा हो।
नई दिल्ली: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचीं। केंद्रीय…
भारतीय नौसेना के युद्धपोत ‘तरकश’ और ‘इक्षक’ ने 29 जून, 2026 को सेशेल्स के पोर्ट…
भारत व मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत–मलेशिया…
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत…
सिग्नलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण और परिचालन सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम…
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली में बदलाव लाने के उद्देश्य…