नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने आशीष मिश्रा की आवाजाही को सिर्फ दिल्ली या लखनऊ तक ही सीमित रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने और इसका शेड्यूल भी तय करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले में शामिल किसानों को भी जमानत दे दी और ट्रायल कोर्ट को अपनी कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इससे पहले पिछले साल 25 जनवरी को मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी।
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