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Delhi court sent CM Arvind Kejriwal to judicial custody
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दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री की याचिका को बड़ी खंडपीठ को भेज दिया।

हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी हिरासत में रहेंगे क्योंकि केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो ने आबकारी नीति मामले में ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत उन्हें 25 जून को गिरफ्तार किया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने उन्हें 10 मई को जेल से बाहर जाने की अनुमति दे दी थी। सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा और राहत देने से इंकार किये जाने के बाद केजरीवाल 2 जून को वापस जेल आ गये थे।

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