सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुत्तों के काटने और रेबीज के खतरे को नियंत्रित करने के लिए आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर उनकी नसबंदी करने और उन्हें आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
न्यायालय ने चेतावनी दी है कि इस अभियान में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को बल प्रयोग करने की भी अनुमति है। न्यायालय का यह निर्देश बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों की रिपोर्टों पर आधारित एक स्वतः संज्ञान मामले में आया है।
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