सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुत्तों के काटने और रेबीज के खतरे को नियंत्रित करने के लिए आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर उनकी नसबंदी करने और उन्हें आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
न्यायालय ने चेतावनी दी है कि इस अभियान में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को बल प्रयोग करने की भी अनुमति है। न्यायालय का यह निर्देश बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों की रिपोर्टों पर आधारित एक स्वतः संज्ञान मामले में आया है।
सरकार के संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग (डीओपी) और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ…
राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) ने 31 दिसंबर 2025 को सिस्टम इंजीनियरिंग फैसिलिटी (एसईएफ) के…
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की अनटाइड अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में…
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 31 दिसंबर, 2025 को दिन में लगभग 10…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज महाराष्ट्र में…
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के नेताजी सुभाष…