सर्वोच्च न्यायालय ने आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी समेत सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में छह महीने के भीतर काडर समीक्षा करने का निर्देश दिया है। यह समीक्षा वर्ष 2021 में ही होनी थी, लेकिन इसमें विलंब हो गया।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को काडर समीक्षा और मौजूदा सेवा नियमों तथा भर्ती नियमों की समीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय से रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने पद पर काम न करते हुये वेतन बढाने, काडर समीक्षा करने और भारतीय पुलिस सेवा की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के लिए भर्ती नियमों के पुनर्गठन और संशोधन की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये यह निर्देश दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा सहित आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में सशस्त्र बलों की अहम भूमिका है।
सरकार के संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग (डीओपी) और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ…
राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) ने 31 दिसंबर 2025 को सिस्टम इंजीनियरिंग फैसिलिटी (एसईएफ) के…
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की अनटाइड अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में…
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 31 दिसंबर, 2025 को दिन में लगभग 10…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज महाराष्ट्र में…
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के नेताजी सुभाष…