भारत

सुप्रीम कोर्ट का बिहार में 65 प्रतिशत जाति आधारित आरक्षण रद्द करने के पटना उच्‍च न्‍यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नौकरियों और दाखिले में 65 प्रतिशत जाति आधारित आरक्षण को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने बिहार सरकार की ओर से दायर अपीलों पर नोटिस भी जारी किया है, जिन पर सितंबर में सुनवाई की जाएगी।

पिछले महीने पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 प्रतिशत करने की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था।

Editor

Recent Posts

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ चर्चा की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ चर्चा की। बातचीत के…

4 घंटे ago

NHRC ने मध्य प्रदेश के इंदौर में सीवर चैंबर में दो नगर निगम सफाई कर्मचारियों की कथित मौत का स्वतः संज्ञान लिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 मार्च 2026 को सीवर…

4 घंटे ago

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 11वें संस्करण का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 11वें संस्करण का शुभारंभ…

4 घंटे ago

नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर करने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए

पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करने की दिशा…

4 घंटे ago

फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉ. अलेक्जेंडर स्टब ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की

फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉ. अलेक्जेंडर स्टब ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से…

4 घंटे ago

केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित “साइक्लिंग लीग ऑफ इंडिया” के लोगो का अनावरण किया

केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज भारत की अग्रणी खेल पहल, विश्व की…

4 घंटे ago