सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राममंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की।
इससे पहले 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राममंदिर में दान में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर तीन सदस्यीय एस.आई.टी का गठन किया था। इस जांच दल में लखनऊ डिविजनल आयुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस. और वित्त मामलों के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं।
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