ट्रम्प प्रशासन ने एच-1बी कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार-आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमरीका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। गृह सुरक्षा विभाग का यह प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होने वाला है।
यह प्रस्ताव ई-1, ई-2, ई-3, एच-1बी, एच-1बी-1, एल-1, ओ-1 और टीएन जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर यह प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है, तो जिन लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त हो जाती है, उन्हें तुरंत अमरीका छोड़ना होगा, जब तक कि उन्हें वहां रहने की कोई दूसरी कानूनी अनुमति न हो। विभाग के अनुसार, प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है, जिसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमरीका छोड़ना होता था। विभाग ने यह भी कहा है कि यह अवधि उसके विवेक पर निर्भर है और जरूरत के अनुसार इसे कम या खत्म किया जा सकता है।
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