मध्यप्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता-यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच यह विधेयक पारित हुआ।
यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी। महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव–इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि, आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है।
उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के…
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र…
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्म-रक्षा बल के प्रमुख,…
भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ‘स्लिनेक्स-26’ का 13वां संस्करण 17 से 21…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के दो दिवसीय…
भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम (एसकेएटी) ने 19 और 20 सितंबर 2026 को…