केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची एच, एच1 और एक्स दवाओं पर नियामकीय निगरानी मजबूत करने के लिए औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव 8 सितंबर 2026 को जारी प्रारूप राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 791 (ई) के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य अनुसूची एच, एच1 और एक्स दवाओं तक अनधिकृत पहुंच तथा उनकी बिक्री से संबंधित चिंताओं का समाधान करना है। इसके अंतर्गत अतिरिक्त नियामकीय सुरक्षा उपाय के रूप में मेडिकल स्टोरों पर अनिवार्य सी. सी. टी. वी. निगरानी की सिफारिश की गई है।
इस प्रस्ताव पर प्रारंभ में औषधि परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) द्वारा विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद इसे विचार-विमर्श के लिए औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) के सदस्यों के बीच प्रसारित किया गया। प्रस्ताव पर विचार करने के बाद डीटीएबी ने इसके अनुमोदन की सिफारिश की।
लागू होने के बाद, प्रस्तावित संशोधन से अनुसूची एच, एच1 और एक्स दवाओं की बिक्री तथा वितरण की निगरानी मजबूत होने और वैध चिकित्सकीय पर्चे के बिना उनकी अनधिकृत पहुंच तथा बिक्री पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
प्रस्तावित सी. सी. टी. वी. निगरानी व्यवस्था से दवा आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी, इससे जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और मजबूत होगी।
पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पाक कला संस्थान ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य भवन…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम् में भारत नवीकरणीय ऊर्जा…
विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रिया की विदेश मंत्री बेआते माइनल-राइजिंगर…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइज़ुमी ने फिलीपींस के सेबू…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2039-40 तक के लिए…
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र प्रायोजित एक योजना (सीएसएस),…