अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और पर्यटन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रम्प ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमरीकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है।
व्हाइट हाउस के अनुसार, आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश विदेश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं।
ये कार्यकारी आदेश जून में अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के कुछ सप्ताह बाद आए हैं जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से मौजूद माता-पिता से जन्मे बच्चे 14वें संशोधन के नागरिकता खंड के तहत स्वतः अमरीकी नागरिकता के हकदार हैं।
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