पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
सुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था।
यह मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर, 2025 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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