पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध टोल और ड्रॉप गेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सरकार की मंज़ूरी के बिना चल रहे सभी टोल गेट, ड्रॉप गेट और बैरिकेड को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। ज़िला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने इलाकों में अवैध टोल वसूली केंद्रों की पहचान करें और उन्हें हटाने के लिए तुरंत कदम उठाएं। साथ ही, भविष्य में ऐसे अवैध वसूली केंद्रों के बनने पर भी नज़र रखने को कहा गया है। निर्देशों में यह भी ज़िक्र है कि बिना मंज़ूरी वाले टोल पॉइंट्स पर किसी भी तरह की पैसे की वसूली तुरंत बंद की जानी चाहिए। इसके साथ ही, सभी वैध और अवैध टोल वसूली केंद्रों की एक सूची तैयार करके 15 मई को दोपहर 12 बजे तक अवर सचिव को जमा करने का आदेश दिया गया है।





