पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए तीन हजार रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना पहली जून से प्रभावी होगी।
इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हों। नए आदेश के अनुसार, लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए, अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल पहली जून, 2026 को शुरू किया जाएगा।
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