सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल -सामान्य प्रशासन अधिनियम, 2026 अधिसूचित कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कल इस विधेयक को मंजूरी दी थी। यह विधेयक राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है।
नए अधिनियम में 50 प्रतिशत पद भारतीय पुलिस सेवा से महानिरीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने और न्यूनतम 67 प्रतिशत पद अपर महानिदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। नवगठित कानून का उद्देश्य केंद्रीय पुलिस बलों, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य कर्मियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाली एक व्यापक और समान प्रणाली स्थापित करना है।
अधिनियम में केंद्र सरकार को भर्ती और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। यह किसी भी परस्पर विरोधी कानून, न्यायालय निर्णय या पूर्व प्रशासनिक आदेशों को रद्द कर देगा।
उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के…
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र…
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्म-रक्षा बल के प्रमुख,…
भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ‘स्लिनेक्स-26’ का 13वां संस्करण 17 से 21…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के दो दिवसीय…
भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम (एसकेएटी) ने 19 और 20 सितंबर 2026 को…