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वित्‍त मंत्रालय ने सरकारी बचत संवर्धन सामान्‍य नियम-2018 में संशोधन को अधिसूचित किया

वित्‍त मंत्रालय ने सरकारी बचत संवर्धन सामान्‍य नियम-2018 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इस‍के तहत सार्वजनिक भविष्‍य निधि-पीपीएफ खातों के लिए नामित व्‍यक्तियों में किसी तरह के बदलाव पर लगने वाला शुल्‍क हटाया गया है। वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज एक सोशल मीडिया पोस्‍ट में बताया कि सरकारी बचत संवर्धन सामान्‍य नियम-2018 में गजट अधिसूचना के माध्‍यम से आवश्‍यक बदलाव कर दिये गये हैं। अधिसूचना के अनुसार नामित व्‍यक्ति का नाम हटाने या बदलने पर लगने वाला 50 रूपये का शुल्‍क हटा दिया गया है। यह संशोधन दो अप्रैल से लागू हो गया है।

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