केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्त्रां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के ज़रिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन करने वाले रेस्त्रां के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाए। प्रहलाद जोशी ने ज़ोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1 9 1 5 के ज़रिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है।





