सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत निर्धन परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा राशि के बिना एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, सभी पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम के बराबर घरेलू एलपीजी के 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम सिलेंडर (और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से) के लिए 300 रुपये प्रति सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारें भी पीएमयूवाई लाभार्थियों को सब्सिडी वाले रिफिल या और अधिक सब्सिडी प्रदान कर रही हैं।
01.07.2024 तक 30.19 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ता पहल योजना के अंतर्गत नामांकित हैं। पहल योजना के अंतर्गत, एलपीजी सिलेंडर गैर-सब्सिडी मूल्य पर बेचे जाते हैं और एलपीजी उपभोक्ताओं को लागू सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। सब्सिडी को आधार ट्रांसफर कंप्लायंट (एटीसी) या बैंक ट्रांसफर कंप्लायंट (बीटीसी) मोड के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ये लाभ योग्य और लक्षित लाभार्थियों तक कुशल और समयबद्ध तरीके से पहुंचें। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण लाभार्थियों को लक्षित लाभ प्रदान करने के लिए लाभार्थियों की सटीक, वास्तविक समय और लागत प्रभावी पहचान, प्रमाणीकरण और दोहराव को रोकने में सक्षम बनाता है।
उपभोक्ताओं के प्रमाणीकरण में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को पीएमयूवाई और पहल लाभार्थियों का बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करने के निर्देश जारी किए थे।
उपभोक्ता विभिन्न तरीकों से अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर सकते हैं। इसमें उनके संबंधित ओएमसी द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग शामिल है। यह विकल्प सुविधा और लचीलापन प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार वितरक के पास जाए बिना अपने स्मार्ट फोन का उपयोग करके प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। उपभोक्ता अपने सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर सकते हैं। यह विधि उपभोक्ताओं को किसी स्थान पर जाने की आवश्यकता के बिना भी प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति देती है। उपभोक्ता अपने एलपीजी वितरक के शोरूम पर जाकर भी प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का विकल्प चुन सकते हैं। यह उन लोगों के लिए एक विकल्प प्रदान करता है जो डिलीवरी के घंटों के दौरान उपलब्ध नहीं हो सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से प्रक्रिया को पूरा करना पसंद करते हैं।
सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को अपनी सुविधानुसार किसी भी उपलब्ध विधि का उपयोग करके बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से गुजरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह लचीला दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता अपनी व्यक्तिगत पसंद और परिस्थितियों के अनुसार सबसे उपयुक्त विधि और समय चुन लें। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों के दौरान बड़ी संख्या में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (35 लाख से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थी) सफलतापूर्वक किए गए। एलपीजी सुरक्षा निरीक्षण/शिविरों के एक भाग के रूप में ग्राहक के द्वार पर ही प्रमाणीकरण गतिविधियाँ की जा रही हैं जो वर्तमान में जारी हैं। जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए कोई सेवा या लाभ बंद नहीं किया गया है।
यह जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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