इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित नई चयन-सूची तीन महीने के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने जून-2020 और जनवरी-2022 में जारी 6 हजार 800 उम्मीदवारों की चयन-सूची को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और बृजराज सिंह की पीठ ने महेंद्र पाल और अन्य द्वारा दायर 90 विशेष याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि नई चयन सूची से प्रभावित होने वाले सहायक शिक्षकों को मौजूदा शिक्षा-सत्र को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि आरक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में रखे जा सकते हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बात हुई। दोनों…
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में सहकारी बैंकों को…
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री ने आज मॉस्को में बैठक…
18वीं लोकसभा का पांचवां सत्र, जो 21 जुलाई, 2025 को शुरू हुआ था, आज संपन्न…
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 राज्यसभा में पारित हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव…
यूक्रेन की वायुसेना ने बताया है कि रूस द्वारा रातभर किये गए हमले यूक्रेन पर…