असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक किसी भी ऐसे व्यक्ति को विवाह करने से रोकता है जिसका पहले से ही जीवित जीवनसाथी है, और वे कानूनी रूप से अलग नहीं हुए हैं, या उनका पिछला विवाह तलाक के आदेश से भंग नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री सरमा ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 को पारित कराने के लिए 25 नवंबर को विधानसभा में पेश करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बहु विवाह का दोषी पाया जाता है, तो उसे सात वर्ष की जेल की सजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि दोषी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और उसे तुरंत जमानत नहीं मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक,…
भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेज़बान ज़िम्बाब्वे को…
मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता।…
उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज…
पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आज…
सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी।…