कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग- ओबीसी-ए और ओबीसी-बी के सभी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी-ए और ओबीसी-बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है। इसलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाणपत्र मान्य नहीं हैं। ऐसे प्रमाणपत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे।
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