कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग- ओबीसी-ए और ओबीसी-बी के सभी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी-ए और ओबीसी-बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है। इसलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाणपत्र मान्य नहीं हैं। ऐसे प्रमाणपत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे।
केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक…
सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति-विजन 2047 का मसौदा तैयार कर लिया है। ये वैश्विक स्तर…
भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़…
जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने छह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र सरकार किसानों के सर्वांगीण कल्याण, उनकी…