वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने दिनांक 01.05.2025 से निर्दिष्ट हवाई अड्डों पर हवाई यात्रियों द्वारा व्यक्तिगत परिवहन के माध्यम से रत्न एवं आभूषण/नमूने/प्रोटोटाइप से संबंधित बिल ऑफ एंट्री/शिपिंग बिल की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया की शुरुआत की है।
व्यक्तिगत परिवहन के माध्यम से निर्यात/आयात विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 और प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी), 2023 के प्रावधानों के अधीन होगा।
एचबीपी के पैरा 4.87 में निर्दिष्ट नौ हवाई अड्डों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयंबटूर, बैंगलोर, हैदराबाद और जयपुर) में रत्न और आभूषणों के निर्यात के लिए तथा एचबीपी के पैरा 4.88 में निर्दिष्ट सात हवाई अड्डों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद और जयपुर) में रत्न और आभूषणों के आयात के लिए व्यक्तिगत परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी। मशीनरी के नमूनों/प्रोटोटाइप के मामले में, यह सुविधा शुरू में बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर उपलब्ध कराई जा रही है।
सामंजस्यपूर्ण प्रक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से विशेषकर रत्न और आभूषण तथा उच्च-स्तरीय विनिर्माण के लिए ऐसे लेन-देन के तरीकों में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।
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