भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई/आयोग) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 27 के तहत दिनांक 02.09.2026 को जारी एक आदेश के माध्यम से ट्रस्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएआई), आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड और एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड और अधिनियम की धारा 48 के तहत उत्तरदायी उनके संबंधित व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 3(1) के साथ पढ़ी गई धारा 3(3)(ए) और 3(3)(बी) के उल्लंघन में पाए गए प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण को रोकने और उससे परहेज करने का निर्देश दिया है।
ट्रस्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बैठक के कार्यवृत्त और कुछ ईमेल आदान-प्रदान के आधार पर, आयोग ने पाया कि विपक्षी पक्षों ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के दौरान डिबेंचर ट्रस्टीशिप सेवाएं प्रदान करने के लिए बेंचमार्क मूल्य निर्धारित किया था।
ट्रस्टीज़ एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा डिबेंचर ट्रस्टीशिप सेवाओं के प्रावधान के लिए न्यूनतम मूल्य/शुल्क का सामूहिक निर्धारण और अन्य अनुवर्ती कार्रवाइयों ने डिबेंचर ट्रस्टियों द्वारा स्वतंत्र व्यावसायिक निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न की और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यह व्यावसायिक गुटबंदी (कार्टेलाइज़ेशन) के समान था। इसके अलावा, सीसीआई ने पाया कि यह आचरण उक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए आपूर्ति/बाजार को सीमित और नियंत्रित करने के समान भी था, क्योंकि ट्रस्टीज़ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्यों के साथ-साथ गैर-सदस्यों को भी निर्धारित शुल्क से कम पर डिबेंचर जारीकर्ताओं को सेवाएं प्रदान न करने का निर्देश दिया गया था।
सीसीआई ने ट्रस्टीज़ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड और एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के कुछ अधिकारियों को अधिनियम की धारा 48 के तहत दोषी पाया। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विपक्षी पक्षों और उनके व्यक्तियों पर कोई आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया गया।
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