भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने विमानन क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर हाल ही में देखे गए उड़ान व्यवधानों के संदर्भ में इंडिगो के खिलाफ दायर जानकारी का संज्ञान लिया है।
शुरुआती आकलन के आधार पर आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत इस मामले में आगे की कार्रवाई करने का फैसला किया है।
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