बिज़नेस

CCPA ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण कंपनियों के साथ वारंटी संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण कंपनियों के साथ एक बैठक की, जिसमें खरीद की तिथि के बजाय स्थापना की तिथि से वारंटी अवधि शुरू करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माताओं द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार वारंटी अवधि खरीद की तिथि से शुरू होती है, न कि स्थापना की तिथि से, इसलिए उन उपकरणों की वारंटी अवधि कम हो जाती है, क्योंकि उपभोक्ता उत्पाद का उपयोग केवल अपने परिसर में उनके स्थापित होने के बाद ही शुरू कर सकते हैं।

इस बैठक की अध्यक्षता सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने की और इसमें रिलायंस रिटेल, एलजी, पैनासोनिक, हायर, क्रोमा और बॉश सहित प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक की शुरुआत मुख्य आयुक्त निधि खरे के संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर तीन मुख्य बिंदुओं पर रोशनी डाली। पहला, उपभोक्ता को वारंटी अवधि के आरंभिक बिंदु के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने के बाद वारंटी के विवरण के बारे में पता चले। दूसरा, कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया जाता है। तीसरा, वारंटी अवधि संबंधी उपभोक्ता शिकायतों का सक्रिय और त्वरित गति से समाधान किया जाना चाहिए।

अधिनियम की धारा 2(9) के तहत परिभाषित उपभोक्ता अधिकारों में, वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार शामिल है, ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके।

बैठक के दौरान, इस बात पर विचार-विमर्श किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आम तौर पर दो श्रेणियों के होते हैं – ‘प्लग-एन-प्ले’ उत्पाद जैसे आयरन प्रेस, माइक्रोवेव आदि, जिन्हें स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है और ऐसे उत्पाद जिन्हें स्थापित करने की आवश्यकता होती है, जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि।

बैठक के दौरान वारंटी अवधि की गणना करने की तिथि के रूप में स्थापना की तिथि रखने की व्यवहार्यता पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त, इस बात पर भी विचार-विमर्श किया गया कि इस व्यवस्था के दुरुपयोग को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय ढ़ूंढे जा सकते हैं।

उपभोक्ताओं की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे को अग्रसक्रिय तरीके से संबोधित करने के लिए कंपनियों के बीच आम सहमति थी। सभी कंपनियों से अनुरोध किया गया कि वे 15 दिनों के भीतर अपने विचार भेजें।

Editor

Recent Posts

CCI ने रेमन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्पीड जेवीको एस.ए.आर.एल. की कुछ हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने रेमन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा स्पीड जेवीको एस.ए.आर.एल. (टारगेट) की…

5 दिन ago

भारत और आर्मेनिया के बीच बातचीत और सहयोग ने साझेदारी के नए रास्ते खोले हैं: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में आर्मेनिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के…

5 दिन ago

DPIIT ने विनिर्माण स्टार्टअप को सलाह देने के लिए टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग…

5 दिन ago

DPIIT ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने विश्व स्तरीय बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के…

5 दिन ago

उत्तर-पश्चिम भारत में शीतलहर और तेज हुई, कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गिरा

मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भीषण शीत लहर का…

5 दिन ago

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी करते हुए फॉलो-ऑन का खतरा टाला

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्‍कर ट्रॉफी का तीसरा क्रिकेट टेस्‍ट मैच ब्रिस्‍बेन में…

5 दिन ago