बिज़नेस

केंद्र सरकार का ई-कॉमर्स कंपनियों को बॉर्नविटा, अन्य पेय को ‘हेल्थ ड्रिंक्स’ श्रेणी से हटाने का निर्देश

सरकार ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों से उनके पोर्टल से बॉर्नविटा समेत विभिन्न पेय पदार्थों को स्वास्थ्यवर्द्धक पेय पदार्थ की श्रेणी से हटाने का निर्देश दिया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को एक परामर्श में कहा, “बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम 2005 की धारा (तीन) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सीआरपीसी अधिनियम 2005 की धारा 14 के तहत अपनी जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि एफएसएस अधिनियम 2006, एफएसएसएआई और मोंडेलेज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत नियमों और विनियमों के तहत कोई ‘स्वास्थ्यवर्द्धक पेय’ परिभाषित नहीं है।”

Editor

Recent Posts

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में लापता व्यक्तियों से संबंधित जनहित याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी में लापता लोगों के मामलों से संबंधित एक…

12 घंटे ago

प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में गोलीबारी की घटना में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कनाडा में गोलीबारी की घटना में अपनों को खोने वाले परिवारों…

12 घंटे ago

NHRC ने गुरुग्राम के DLF Phase-3 में चोरी के संदेह में पांच नाबालिगों को बंधक बनाकर रखे जाने, यौन उत्पीड़न और यातना के मामले में स्वतः संज्ञान लिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हरियाणा के गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-तीन इलाके में एक निर्माणाधीन…

12 घंटे ago

NHRC ने मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स में एक अवैध कोयला खदान में हुए विस्फोट में 18 श्रमिकों की कथित मौत के मामले का स्वतः संज्ञान लिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स के थांगस्काई क्षेत्र में 5…

12 घंटे ago

श्रीलंका में ऐतिहासिक प्रदर्शनी के बाद भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेष भारत वापस लाए गए

भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेष आज श्रीलंका से भारत वापस लाए गए। ये अवशेष…

16 घंटे ago