केंद्र सरकार ने आधार बैंकिंग में महीने में कम से कम एक बार पैसों का लेन-देन अनिवार्य करने के दावों को खारिज किया है। दावों को फर्जी बताते हुए पत्र सूचना कार्यालय-पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस बात से इनकार किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए अपडेट ने लोगों के लिए हर महीने आधार के माध्यम से पैसे का लेनदेन करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा करने में विफल रहने पर ग्राहक की आधार लेनदेन सुविधा लॉक नहीं होगी जैसा कि दावा किया गया है।
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