केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना-यूपीएस आज से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में यूपीएस के संचालन के लिए नियम अधिसूचित किए थे। ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के तीन समूहों से संबंधित हैं। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
यह योजना सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद, सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। यूपीएस उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो एक जनवरी, 2004 को, या उसके बाद, सेवा में शामिल हुए हैं, साथ ही जो भविष्य में शामिल होंगे, उनके पास एनपीएस से यूपीएस में जाने का विकल्प है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीने में मिले, औसत बेसिक सैलरी की, 50 प्रतिशत राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। यूपीएस में सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन की गारंटी मिलती है और इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य है। इसके अलावा पेंशनधारक की मृत्यु होने पर, उनके परिवार को पेंशन के रूप में, अंतिम पेंशन का 60 फीसदी मिलेगा। इस योजना के लिए कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
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