भारत

केंद्र ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए दो और अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम – सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए दो और अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना में कहा कि इन अधिकार प्राप्त समितियों की अध्यक्षता भारत सरकार के उप सचिव से कम रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिन्हें भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा नामित किया जाएगा। बड़ी संख्या में आवेदनों के निपटान में तेजी लाने के लिए दो अतिरिक्त समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल में पहले से ही ऐसी दो समितियां मौजूद हैं।

Editor

Recent Posts

पंजाब और हरियाणा उच्‍च न्‍यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई

पंजाब और हरियाणा उच्‍च न्‍यायालय पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफ‍िसर की नियुक्‍ति प्रक्रिया पर, 17…

29 मिनट ago

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) ने ई-निरीक्षण और ई-प्रमाणित प्रति सेवाएँ शुरू कीं

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण(एनसीएलटी) ने आज अपनी ई-निरीक्षण और ई-प्रमाणित प्रति सेवाओं का शुभारंभ किया।…

45 मिनट ago

वर्ष 2026–2030 की अवधि के लिए तीन संचार मित्रों का ITU जेनरेशन कनेक्ट यूथ एनवॉय के रूप में चयन

भारत के युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरते डिजिटल भविष्य को सीखने, उसमें भाग…

47 मिनट ago

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को वार्षिक रिपोर्ट-2024-25 प्रस्तुत की

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु…

51 मिनट ago

देश में खुदरा महंगाई जुलाई में वार्षिक आधार पर बढ़कर 4.45 प्रतिशत हुई

देश में खुदरा महंगाई जुलाई में वार्षिक आधार पर बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गई। गौरतलब…

14 घंटे ago