केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम – सीएए के तहत भारतीय नागरिकता के आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए दो और अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना में कहा कि इन अधिकार प्राप्त समितियों की अध्यक्षता भारत सरकार के उप सचिव से कम रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिन्हें भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा नामित किया जाएगा। बड़ी संख्या में आवेदनों के निपटान में तेजी लाने के लिए दो अतिरिक्त समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल में पहले से ही ऐसी दो समितियां मौजूद हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार…
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। विदेश सचिव…
भारत और इथियोपिया ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में इथियोपिया की सदस्यता के संदर्भ में…
आईपीएल क्रिकेट में, सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया।…
मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का…