राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ धन शोधन मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता ने एक मई को पारित आदेश में भूपिंदर कौर, गगनदीप सिंह और वेइगांग वांग को राहत दी।
न्यायाधीश ने आंध्र प्रदेश में रहने वाले वांग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी के दुबे की दलीलों को स्वीकार कर लिया कि जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते समय न्यायाधीश द्वारा जारी समन के अनुपालन में आरोपी अदालत में पेश हुए थे। दुबे ने अदालत को बताया कि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के…
अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का समर्थन किया…
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने जनरल अटलांटिक सिंगापुर बीडब्ल्यूपी पीटीई लिमिटेड द्वारा बालाजी वेफर्स प्राइवेट…
एयर इंडिया ने घोषणा की है कि पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात के बीच अधिक…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का स्वागत किया, जो भारत…
पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के कारण फंसे यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए…