दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। इन मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।
सीबीआई और ईडी अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर राहत देना सही नहीं है। कविता ईडी तथा सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में कविता (46) के बंजारा हिल्स स्थित आवास से उन्हें गिरफ्तार किया था और वह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत से गिरफ्तार किया था।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वराज पॉल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री…
भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने और घरेलू कोयला उत्पादन में तेज़ी लाने की…
संसद का मॉनसून सत्र 2025 सोमवार के दिन 21 जुलाई, 2025 को प्रारंभ हुआ था…
भारतीय रेलवे ने 2025 के लिए 380 गणपति स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स (फेरों) की घोषणा की…
निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दो पर्यवेक्षक नियुक्त किये हैं। पंचायती राज मंत्रालय…
जी.एस.टी. की नई दरों की मंजूरी का समाचार अधिकतर अख़बारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है।…