दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। इन मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।
सीबीआई और ईडी अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर राहत देना सही नहीं है। कविता ईडी तथा सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में कविता (46) के बंजारा हिल्स स्थित आवास से उन्हें गिरफ्तार किया था और वह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने उन्हें न्यायिक हिरासत से गिरफ्तार किया था।
जी-7 देशों ने वैश्विक स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए कई नई…
फ्रांस के एवियां में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज…
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण…
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास…
बढ़ते कोयला परिवहन, अतिरिक्त माल ढुलाई और नेटवर्क क्षमता में वृद्धि के लिए अत्यधिक इस्तेमाल…
पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता…