दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा अन्य लोगों को जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में समन जारी किए हैं। दिल्ली की राउज एवन्यू अदालत ने इस मामले में लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी सम्मन भेजा है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को 7 अक्टूबर तक अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। आरोपियों के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अदालत के सामने 6 अगस्त को अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के पश्चिम-मध्य मंडल में ग्रुप-डी की भर्तियों से संबंधित है। आरोप है कि लालू प्रसाद ने भर्ती हुए लोगों से अपने परिवार और साथियों के नाम जमीन हस्तांतरित करवाई थी।
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