दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर अपना फैसला 28 मई के लिए सुरक्षित रख लिया। उमर खालिद 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में आरोपी है।
खालिद पर कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है और वह सितंबर 2020 से जेल में है। खालिद की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा कि आदेश 28 मई को सुनाया जाएगा। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने खालिद की याचिका के खिलाफ अपनी लिखित दलीलें दायर कीं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज और विक्टोरिया की प्रीमियर जैसिंटा…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस…
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता – यू.सी.सी का मसौदा तैयार करने…
चौथे टी-20 क्रिकेट मुकाबले में कल रात इंग्लैंड ने भारत को नौ विकेट से हरा…
फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को दो-शून्य से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर…
ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में…