insamachar

आज की ताजा खबर

Telegram app
भारत

दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि यह कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण हैं। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा।

LEAVE A RESPONSE

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *