दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आग्रह भी खारिज कर दिया। ईडी 48 घंटे की रोक के दौरान ऊपरी अदालत जा सकती थी। विशेष न्यायाधीश ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने साथ ही आप नेता पर कई शर्तें भी लगायीं जिनमें यह भी शामिल है कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। विशेष न्यायाधीश ने केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरी होगा, वह अदालत में पेश होंगे तथा जांच में सहयोग करेंगे। विशेष न्यायाधीश ने दिन में ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक वीडियो संदेश के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद में…
दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने मेट्रो किराए में वृद्धि की घोषणा की है। एक सोशल…
देश के पश्चिमोत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम…
रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि जहां भी सस्ता तेल…
इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पैराशूट आधारित पहले एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट-आईएडीटी – 01…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान इसरो के पहले…