नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकारों को अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह टिप्पणी केरल सरकार द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी को ‘‘विदेश मामलों में सहयोग’’ का जिम्मा सौंपे जाने के कुछ दिन बाद आई है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘‘भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची सूची 1-संघ सूची, विषय 10 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि विदेशी मामले और वे सभी मामले जो संघ को किसी अन्य देश के साथ संबंध में लाते हैं, संघ सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार हैं।”
उन्होंने कहा, ‘‘यह समवर्ती विषय नहीं है और निश्चित रूप से राज्य का विषय भी नहीं है। हमारा रुख यह है कि राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर हों।’’
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय पाकिस्तान-समर्थित गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का…
सीएक्यूएम (एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) द्वारा जमीनी निगरानी को…
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 से इतर…
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), कुरुक्षेत्र, हरियाणा के 20वें दीक्षांत समारोह…
दिल्ली MCD उपचुनाव 2025 के तहत मतदान की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग…
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 149वें कोर्स की पासिंग आउट परेड आज पुणे के खडकवासला के…