नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकारों को अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह टिप्पणी केरल सरकार द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी को ‘‘विदेश मामलों में सहयोग’’ का जिम्मा सौंपे जाने के कुछ दिन बाद आई है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘‘भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची सूची 1-संघ सूची, विषय 10 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि विदेशी मामले और वे सभी मामले जो संघ को किसी अन्य देश के साथ संबंध में लाते हैं, संघ सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार हैं।”
उन्होंने कहा, ‘‘यह समवर्ती विषय नहीं है और निश्चित रूप से राज्य का विषय भी नहीं है। हमारा रुख यह है कि राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर हों।’’
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा…
केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज…
भारत ने पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक साद अहमद वराइच को समन भेजा है और कहा…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मुंबई में इंडिया स्टील 2025 सम्मेलन को वीडियो माध्यम से…
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने गुरुग्राम स्थित मेसर्स…
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन…