दूरसंचार विभाग ने सिमकार्ड को धोखाधड़ी से जारी किये जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरूपयोग या आईएमईआई नम्बरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है।
विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है जिसमें तीन साल तक की जेल और 50 लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिमकार्ड किसी ओर के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिये सिमकार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल एप के जरिये अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें।
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