प्रवर्तन निदेशालय-ई.डी. ने नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पांच अन्य के खिलाफ संज्ञान लेने से इंकार करने के निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है। याचिका में प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करने और धनशोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत उसकी समीक्षा करने को कहा है। अदालत ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में जांच जारी रख सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश विशाल गोज़ ने इस संबंध में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था। ई.डी. ने अपने आरोप पत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रौदा और अन्य को मुख्य आरोपी बताया है। आरोप है कि दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियां एसोशिएटिड जनरल लिमिटेड कम्पनी द्वारा गैर-कानूनी ढंग से अधिग्रहित की गईं थीं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें बताया…
एपीडा ने 24 सितंबर 2026 को कर्नाटक से जीआई टैग वाली गुलबर्गा तुअर दाल की…
सोने की तस्करी के खिलाफ अपनी निरंतर कार्रवाई को जारी रखते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय…
सीमा पार तस्करी के खिलाफ अपनी निरंतर कार्रवाई को जारी रखते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय…
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान…
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश…