प्रवर्तन निदेशालय-ई.डी. ने नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पांच अन्य के खिलाफ संज्ञान लेने से इंकार करने के निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है। याचिका में प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करने और धनशोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत उसकी समीक्षा करने को कहा है। अदालत ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में जांच जारी रख सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में विशेष न्यायाधीश विशाल गोज़ ने इस संबंध में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था। ई.डी. ने अपने आरोप पत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रौदा और अन्य को मुख्य आरोपी बताया है। आरोप है कि दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियां एसोशिएटिड जनरल लिमिटेड कम्पनी द्वारा गैर-कानूनी ढंग से अधिग्रहित की गईं थीं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज घोषणा की कि नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों…
कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इस बात का प्रमाण है…
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने आज कर्तव्य भवन में शिक्षा मंत्रालय का औपचारिक रूप से…
ऊर्जा और खनन क्षेत्रों के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में परियोजना क्रियान्वयन, परिसंपत्ति…
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में तीन समर्पित रासायनिक…