निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सिंबल लोडिंग यूनिट-एस एल यू के प्रबंधन और भंडारण के लिए निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा है कि वे इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करें। पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि उसे चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिनों तक सिंबल लोडिंग यूनिट को सील करके सुरक्षित रखने की व्यवस्था करनी होगी।
आयोग ने कहा है कि शीर्ष न्यायालय के आदेशानुसार सभी एसएलयू कंटेनरों को गुलाबी पेपर से इस तरह सील किया जाये ताकि सील को तोड़े बिना इन्हें नहीं खोला जा सके। आदेश में कहा गया है कि उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधियों को एसएलयू कंटेनर पर चिपकाए गए सील पेपर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाएगी। आयोग के अनुसार एसएलयू कंटेनरों को सील करने के 24 घंटे के भीतर इन्हें संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कर दिया जाएगा। इन कंटेनरों को एक अलग स्ट्रॉन्ग रूम में रखने की व्यवस्था करनी होगी।
भारत और फिजी ने स्वास्थ्य एवं मानकीकरण, क्षमता निर्माण तथा कई बड़ी परियोजनाओं के संबंध…
मौसम विभाग ने आज जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट…
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने 2016 में अपनी स्थापना के बाद से संचयी सकल व्यापारिक मूल्य…
रक्षा मंत्री राजनाथ ने 25 अगस्त, 2025 को राजस्थान के जोधपुर में रक्षा एवं खेल…
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू…
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) ने आज भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय…