निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। ये दल 2019 से छह वर्ष तक एक भी चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्त पूरी करने में विफल रहे हैं। इन दलों के कार्यालयों का भी कोई अता पता नहीं है। देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दल, स्थानीय राजनीतिक दल और पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं।
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई/आयोग) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 27 के तहत दिनांक…