दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ – डब्ल्यू.एफ.आई. के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने पूर्व भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह और महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को इस मामले में बरी किया। अदालत ने छह महिला पहलवानों द्वारा दायर मामले में अंतिम बहस पूरी होने के बाद 2 जुलाई को आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि, छह महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृज भूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
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