भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण-एफ.एस.एस.ए.आई ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकटों पर मोटे और बड़े अक्षरों में अतिरिक्त चीनी, नमक और वसा के बारे में पोषण संबंधी जानकारी दर्शाना अनिवार्य कर दिया है।
उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री बी एल वर्मा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों के पोषण मूल्य को बेहतर ढंग से समझाने और पोषण तत्वों को लेकर सही चुनाव करने के लिए, इस वर्ष 19 जून को अनिवार्य दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई थी।
बी एल वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं के हित में FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक शिशु पोषण के लिए खाद्य के नियमों को अधिसूचित किया है, जो शिशु आहार की विभिन्न श्रेणियों के लिए मानक निर्धारित करता है। और खाद्य व्यवसाय संचालकों को शिशु पोषण के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत को स्पष्ट करना अनिवार्य करता है।
उन्होंने कहा कि FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण शिशु खाद्य उत्पादों सहित खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और नमूने की जांच करते हैं। बी एल वर्मा ने बताया कि खाद्य व्यापार संचालकों को इन विनियमों के तहत लेबलिंग आवश्यकताओं और मानकों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।
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