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FSSAI issued notices to Swiggy Instamart
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FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को नौ नोटिस जारी किए

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को नौ नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में एफएसएसएआई ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्‍पादों की निर्धारित अवधि समाप्‍त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। एफएसएसएआई के नोटिस में गलत, अमान्य या अनुपलब्‍ध लाइसेंस नंबरों और पंजीकृत नाम के स्‍थान पर किसी अलग नाम से संचालित खाद्य व्यवसाय संस्थाओं पर भी चिंता व्यक्त की गई है।

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