भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ई-कॉमर्स क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ बनाने के लिए परामर्श जारी किया है। प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों-एफबीओ से कहा है कि उपभोक्ताओं को वितरण के समय खाद्य पदार्थों की न्यूनतम सेल्फ लाइफ 30 प्रतिशत या उपभोग लायक नहीं रहने से पहले 40 दिन रखी जाए। प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स एफबीओ के साथ कल दिल्ली में बैठक की।
इस बैठक में 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। इस दौरान ई-कॉमर्स एफबीओ के लिए अनुपालन आवश्यकतों को मजबूत करने पर बल दिया गया।
प्राधिकरण ने एफबीओ को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर बढा-चढा कर किए जा रहे दावों से भी सावधान किया। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी कमल वर्धन राव ने कहा कि इस परामर्श से भ्रामक सूचनाओं से बचा जा सकेगा और सटीक उत्पाद विवरण के उपभोक्ताओं के अधिकार की सुरक्षा होगी। श्री राव ने कहा कि एफएसएसएआई के वैध लाइसेंस या पंजीकरण के बिना कोई भी एफबीओ किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर संचालन नहीं कर सकता।
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