भारत
सरकार ने ‘जम्मू और कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन’ (JKIM)’ और ‘अवामी एक्शन कमेटी (AAC)’ को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) 1967 की धारा 3 (1) के तहत 5 साल की अवधि के लिए विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया है।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि इन संगठनों को, जनता को कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के लिए उकसाने और भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाला पाया गया है। उन्होंने कहा कि देश की शांति, कानून और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को मोदी सरकार के कड़े प्रहार का सामना करना पड़ेगा।
‘जम्मू और कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन’ (जेकेआईएम) और ‘अवामी एक्शन कमेटी (एएसी)’ के सदस्य लोगों के बीच असंतोष के बीज बोने; कानून और व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए लोगों को उकसाने; आतंकवाद का समर्थन करने और स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने जैसी राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होकर भारत से जम्मू और कश्मीर के अलगाव को बढ़ावा देने और समर्थन करने में शामिल हैं।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मेरठ स्थित आईआईएमटी विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित…
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की जर्मनी यात्रा पर आज म्यूनिख पहुंचे। इसके बाद…
भारत ने तंजानिया के दार-एस-सलाम के श्री हिंदू मंडल अस्पताल को दो टन जीवन रक्षक…
रक्षा मंत्रालय ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स (इंडिया) प्राइवेट…
भारतीय नौसेना का आईओएस सागर पहल के तहत तैनात एक ऑफशोर पेट्रोलिंग पोत आईएनएस सुनयना…
भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क पर संयुक्त समूह (जेजीसी) की सातवीं बैठक 20-21…