वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना जारी कर पाकिस्तान से भारत में आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पाकिस्तान से सीधे या किसी अन्य व्यापार मार्ग से माल के आयात पर प्रतिबंध लग जाएगा।
अधिसूचना संख्या 06/2025-26 दिनांक 2 मई 2025 के माध्यम से जारी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। एफटीपी 2023 में एक नया पैराग्राफ, पैरा 2.20ए, जोड़ा गया है:
“पाकिस्तान से आने वाले या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी माल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है।”
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