भारत

सरकार ने सौर इंगोट्स और वेफर्स के लिए एएलएमएम प्रारूप का विस्तार किया; यह 1 जून 2028 से प्रभावी होगा

एमएनआरई ने 1 जून 2028 से प्रभावी होने वाले इंगोट्स और वेफर्स के लिए एएलएमएम सूची-III को शामिल करने के लिए एएलएमएम आदेश का विस्तार किया है। पहले से जारी परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। एमएनआरई का वर्तमान आदेश, मॉड्यूल और सेल के लिए पहले से लागू एएलएमएम सूचियों से अनिवार्य सोर्सिंग आवश्यकताओं को सौर आपूर्ति श्रृंखला में एक कदम आगे बढ़ाकर इंगोट्स और वेफर्स को भी शामिल करता है, जो वर्तमान में आयात पर काफी हद तक निर्भर हैं।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि यह भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। मंत्री महोदय ने कहा कि इस कदम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बढ़ेगी, आयात पर निर्भरता कम होगी और सौर ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में उच्च गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मुख्य प्रावधान

  • प्रभावी तिथि: 1 जून 2028 – वह तिथि जिससे सभी परियोजनाओं को एएलएमएम-सूचीबद्ध वेफर्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा, जिसमें नेट मीटरिंग/ओपन एक्सेस परियोजनाएं भी शामिल हैं।
  • कट-ऑफ तिथि: वेफर्स के लिए एएलएमएम सूची-III की प्रारंभिक सूची प्रकाशित होने के 7 दिन बाद। इस तिथि के बाद धारा 63 के तहत प्रस्तुत की गई बोलियों में एएलएमएम सूची-III के अनुरूप वेफर्स के उपयोग का उल्लेख करना अनिवार्य है।
  • प्रारंभिक सूची जारी करने की सीमा: कम से कम 3 स्वतंत्र विनिर्माण इकाइयां (जो एक ही स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन न हों) जिनकी संयुक्त क्षमता 15 गीगावाट हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि सूची तभी जारी की जाए जब यह न्यूनतम घरेलू आपूर्ति उपलब्ध हो।
  • अनिवार्य पिंड क्षमता: वे निर्माता जो वेफर्स के लिए एएलएमएम सूची-III में सूचीबद्ध होना चाहते हैं, उनके पास समतुल्य पिंड निर्माण क्षमता भी होनी चाहिए, जिससे पिंडों के लिए अपस्ट्रीम एकीकरण को बढ़ावा मिले।
  • मॉड्यूल सूची की अखंडता: प्रभावी तिथि से आगे, एएलएमएम सूची-I (सौर पीवी मॉड्यूल) में केवल वे मॉड्यूल शामिल होंगे जो एएलएमएम-सूचीबद्ध सेल और वेफर का उपयोग करके निर्मित किए गए हैं। व्यवधान से बचने के लिए पूर्वस्थापित परियोजनाओं के लिए अलग सूचियां रखी जाएंगी।
  • डीसीआर प्रावधान: यह आदेश वर्तमान एमएनआरई योजनाओं के अंतर्गत किसी भी घरेलू सामग्री आवश्यकता (डीसीआर) प्रावधानों को कमजोर या निरस्त नहीं करता है।

अपेक्षित लाभ

वेफर्स, पॉलीसिलिकॉन और सोलर सेल के बीच का महत्वपूर्ण मध्यवर्ती चरण हैं। भारत में वर्तमान में घरेलू वेफर उत्पादन क्षमता सीमित है और यह काफी हद तक आयात पर निर्भर है।

एएलएमएम सूची-III के लागू होने से निम्नलिखित लाभ होने की उम्मीद है:

  • भारत में इंगोट्स और वेफर निर्माण सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देना;
  • आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा में सुधार करें और आयात में व्यवधान के प्रति संवेदनशीलता को कम करें;
  • वेफर से लेकर मॉड्यूल तक, सौर घटकों की गुणवत्ता और पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करें;
  • सौर ऊर्जा उत्पादन के प्रारंभिक चरण में कुशल रोजगार सृजित करना;
  • एएलएमएम का यह विस्तार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

भारत का अनुमोदित मॉडल और निर्माता सूची (एएलएमएम) आदेश, 2019 एक गुणवत्ता और विश्वसनीयता ढांचा है जो यह सुनिश्चित करता है कि देश की सौर परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले सौर उपकरण घरेलू विनिर्माण मानकों को पूरा करते हैं। यह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आवंटित परियोजनाओं और नेट-मीटरिंग या ओपन-एक्सेस परियोजनाओं पर लागू होता है।

एएलएमएम की शुरुआत के बाद से, घरेलू सौर ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एएलएमएम सूची-I (सौर पीवी मॉड्यूल) 2021 में 8.2 गीगावाट से बढ़कर वर्तमान में लगभग 172 गीगावाट हो गया है। एएलएमएम सूची-II (सौर पीवी सेल), जिसे हाल ही में शुरू किया गया है, सात महीनों के भीतर ही 27 गीगावाट तक पहुंच गया है, जो घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने में इस ढांचे की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

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