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सरकार ने 22%, 25%, 27% और 30% इथेनॉल वाले पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी में छूट बढ़ा दी

सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। BIS स्टैंडर्ड के मुताबिक फ्यूल ब्लेंड्स पर एक्साइज़ ड्यूटी की दर शून्य होगी।

मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है, जिसका उद्देश्‍य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना और घरेलू स्तर पर उत्पादित एथेनॉल की मांग को बढ़ाना है।

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